रांची। झारखंड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2011 विधानसभा में पारित हो गया है।
इसे शनिवार को सदन में पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इस विधेयक पर संशोधन दिया।
जिसके बाद यह विधयेक सदन में पारित कर दिया गया। बता दें कि झारखंड राज्य में आम जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर जमाकर्त्ताओं को राहत दिलाने के लिए झारखंड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2011 को स्वीकृति दी गई है।
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