Draupadi Murmu in Ranchi
रांची। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू गुरुवार 26 फरवरी को रांची आ रही हैं। उनके आगमन को लेकर गुरुवार को रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की इंट्री बंद रहेगी। इसके अलावा उक्त समय में बड़े/ छोटे मालवाहक वाहनों के अलावा बसों व सवारी वाहनों का भी शहर में परिचालन बंद रहेगा।
सिर्फ रिंग रोड से आ जा सकेंगे बाहर के वाहन
ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 26 फरवरी की सुबह 9 से शाम 7 बजे तक भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालन कर सकेंगे। रातू व काठीटांड़ की ओर जाने वाली गाड़ियां कांके से रिंग रोड होते हुए गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं।
ये है दूसरा रूट
जमशेदपुर व बुंडू की ओर से आने वाली सभी प्रकार की गाड़ियां रिंग रोड से दाहिने होते हुए टाटीसिल्वे के रास्ते शहर की ओर परिचालन कर सकेंगे। इसके अलावा नया सराय रिंग रोड से लेकर रामपुर चौक रिंग रोड तक बड़े वाहनों और सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। शहर से जमशेदपुर की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां दुर्गा सोरेन चौक से दाहिने होकर टाटीसिल्वे से रिंग रोड के रास्ते गंतव्य तक परिचालन कर सकेंगे। खरसीदाग ओपी से सदाबहार चौक के बीच भी बड़े वाहनों के अलावा सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
रिंग रोड से होगा भारी वाहनों का संचालन
निर्धारित समय के दौरान भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।
रातू व काठीटांड़ की ओर जाने वाले वाहन कांके से रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
जमशेदपुर और बुंडू की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन रिंग रोड से दाहिने मुड़कर टाटीसिल्वे के रास्ते शहर की ओर जा सकेंगे।
शहर से जमशेदपुर की ओर जाने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक से दाहिने मुड़कर टाटीसिल्वे होते हुए रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
इन मार्गों पर पूर्ण प्रतिबंध
नया सराय रिंग रोड से रामपुर चौक रिंग रोड तक बड़े वाहनों और सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। खरसीदाग ओपी से सदाबहार चौक के बीच भी बड़े वाहनों और सवारी गाड़ियों के संचालन पर रोक रहेगी।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि में नो फ्लाईंग जोन घोषित
सुरक्षा की दृष्टि से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून को पूरी तरह से बैन किया गया है। 26 फरवरी की सुबह 6 से रात 10 बजे तक अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। ऐसे में उक्त क्षेत्र में और उसके ऊपर ड्रोन और पैराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगा।








