Municipal service rules: 3 माह में बनेगी नगरपालिका सेवा की नियमावली

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Municipal service rules

रांची। झारखंड सरकार ने कहा है कि तीन माह के अंदर राज्य की नगर पालिका सेवा नियमवाली बन कर तैयार हो जायेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने घोषणा की कि जेपीएससी (सातवीं, आठवीं और नौवीं) के माध्यम से नियुक्त झारखंड नगर पालिका सेवा के 63 अधिकारियों की सेवा संपुष्टि के लिए तीन महीने के भीतर नियमावली बना ली जाएगी।

उन्होंने बताया कि सेवा संपुष्टि की समय-सीमा दो वर्ष है, लेकिन कुछ प्रमाण-पत्रों की जांच में देरी के कारण मामला लंबित है। वर्ष 2022 से 2026 तक यह विषय अटका रहा। उन्होंने कहा कि विसंगति दूर करने के लिए अलग कैडर का गठन किया जाएगा।

विधायक अरूप चटर्जी ने यह मुद्दा उठाया था। कहा इससे वेतन व अन्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। छह-छह महीने तक वेतन लंबित है और अफसरों का जीपीएफ खाता भी नहीं खुल सका है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि तीन माह में नियमावली बनाकर लंबित मामले का स्थाई समाधान किया जाएगा और वेतन विसंगति भी दूर की जाएगी।

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