MS Dhoni Ranchi Property Dispute:
रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए “अंतिम मौका” दिया है। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो वर्ष 2006 में आवंटित हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित भूखंड का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है।
हरमू हाउसिंग कॉलोनी का मामला
धोनी को यह आवासीय भूखंड वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में आवंटित किया गया था। भूखंड का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए निर्धारित था। लेकिन हाल के दिनों में उसी इलाके में न्यूबर्ग सुप्राटेक नामक एक लैब संचालित होने की जानकारी सामने आई है।आवास बोर्ड का कहना है कि यदि आवंटित जमीन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कॉलोनी के नियमों के तहत भूखंड का इस्तेमाल सिर्फ आवासीय प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।
बोर्ड की सख्त चेतावनी
कुछ दिन पहले भेजे गए नोटिस में धोनी से निर्धारित समय में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो भूखंड के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।यह मामला सामने आने के बाद रांची में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल धोनी या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि धोनी इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और आगे बोर्ड क्या कदम उठाता है।







