CM Hemant Soren: ED समन अवहेलना केस में CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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CM Hemant Soren

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट में चल रही विशेष कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।

क्या है मामला?

ED ने मुख्यमंत्री के खिलाफ समन की अवहेलना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर रांची सिविल कोर्ट के CJM ने संज्ञान लिया था। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मामले की सुनवाई Supreme Court of India की खंडपीठ में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमंगल बागची ने की। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा और राहत की मांग की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए ED को नोटिस जारी किया, ताकि मामले की आगे की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी की जा सके।

आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अंतरिम है। ED को नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है और MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लग गई है।

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