नई दिल्ली, एजेंसियां। FASTag New Rule: राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) यूजर्स को विंडस्क्रीन पर FASTag (फास्टैग) जानबूझकर नहीं लगाने से रोकने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) ने कड़े कदम उठाए हैं।
जो यूजर वाहन के अंदर से फ्रंट विंडस्क्रीन पर बिना फास्टैग चिपकाए टोल लेन में एंट्री करते हैं, एनएचएआई ने उनसे दोगुना शुल्क वसूलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इस तरह के भी मामले सामने आए हैं जब वाहन चालक एक ही फास्टैग का इस्तेमाल अलग-अलग गाड़ियों के लिए करते हैं, जिससे गाड़ियों की सही टैगिंग नहीं हो पाती है।
इन तमाम दिक्कतों से निपटने के लिए NHAI ने नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे वाहन चालकों से दोगुना टोल टैक्स वसूलने का फैसला लिया है।
यह जानकारी सभी टोल प्लाजा पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को गैर-अनुपालन के लिए दंड के बारे में सूचित किया जा सके।
टोल प्लाजा पर वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) को कैप्चर करने वाली सीसीटीवी फुटेज उन कारों के लिए दर्ज की जाएगी जिनमें फास्टैग नहीं लगे हैं।
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