रांची। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अदालत में आरोपी आइएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इस दाैरान इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास व अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पैरवी की।
इससे पहले इडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल की ओर से हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गयी है।
मामले में इडी ने आरोपी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है।
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