रांची। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में यह मामला सूचीबद्ध था। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा।
बताते चलें कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी।
हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।
इस वर्ष हुए विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने पीएमएलए कोर्ट और हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इसे भी पढ़ें