Government bungalow dispute: सरकारी बंगला विवाद: पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने नहीं छोड़ा आवास, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस [Government bungalow dispute: Former CJI Chandrachud did not leave the residence, Supreme Court sent notice to the Center]

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Government bungalow dispute:

नई दिल्ली, एजेंसियां। नई दिल्ली से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, सेवानिवृत्त होने के आठ महीने बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और बंगला खाली कराने की मांग की है।

चंद्रचूड़ को यह सुविधा 10 मई 2025 तक दी गई थी

डॉ. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें लुटियंस दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर-5 आवंटित किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा CJI के लिए आरक्षित होता है। नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद किसी भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अधिकतम 6 महीने तक सरकारी बंगले में प्रतीकात्मक किराए पर रहने की अनुमति होती है। चंद्रचूड़ को यह सुविधा 10 मई 2025 तक दी गई थी, जिसे 31 मई 2025 तक बढ़ाया भी गया था। लेकिन अब जुलाई तक भी वह वहीं रह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने पत्र लिखकर कहा

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि चंद्रचूड़ को अब तुरंत बंगला खाली करना चाहिए, जिससे यह सुप्रीम कोर्ट के हाउसिंग पूल में वापस आ सके और नए न्यायाधीशों को आवास मिलने में आ रही दिक्कतें दूर हो सकें। इस पर डॉ. चंद्रचूड़ ने सफाई दी है कि उन्हें जो वैकल्पिक आवास दिया गया है, वह अभी रहने योग्य नहीं है और मरम्मत का काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है और उनके लिए उपयुक्त आवास ढूंढना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने यह बात पहले भी अप्रैल 2025 में सार्वजनिक तौर पर कही थी।

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