जादवपुर,एजेंसियां: जादवपुर इलाके में एक वकील के घर में डकैती करने के आरोप में अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सभी पांचों दोषियों को साढ़े आठ साल की सजा सुनायी।
मंगलवार को अलीपुर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मीर राशिद अली द्वारा सजा सुनायी गयी।
वहीं, एक महिला को अदालत ने सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार वकील सोमनाथ घोष ने बताया कि घटना 16 सितंबर 2015 की देर रात जादवपुर थाने के उदय शंकर सरणी में एक वकील के घर में हुई थी।
हथियार के दम पर 5 बदमाशों ने घर से एक लाख रुपये नकद और सोने के गहने लूट लिये थे।
लेकिन बाद में लालबाजार की एंटी डकैती शाखा की टीम ने एक-एक करके रहीम अली, अली हुसैन, मुबारक हाल्दार, शेख रज्जाक, मोहम्मद नज़रुल को पकड़ लिया।
अब अदालत ने इन 5 लोगों को साढ़े आठ साल की जेल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही सभी को दो-दो हजार रुपये जुर्माना देने का निर्देश दिया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त जेल में रहने का आदेश दिया।
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