नयी दिल्ली, एजेंसियां : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। वे वर्चुअली पेश हो सकते हैं पर उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुरुप नहीं है।
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