‘The Kerala Story 2’
कोच्चि, एजेंसियां। विवादों में घिरी फिल्म The Kerala Story 2 की रिलीज पर फिलहाल रोक लग गई है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद इसकी रिलीज असमंजस में पड़ गई है।
कंटेंट को लेकर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि फिल्म का कंटेंट केरल की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि इस पर फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।
तीखी बहस और अर्जेंट सुनवाई की मांग
बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं और केंद्र सरकार के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। निर्माताओं की ओर से कहा गया कि फिल्म की रिलीज डेट पहले से तय है और अंतरराष्ट्रीय वितरण समझौते भी हो चुके हैं, इसलिए तत्काल फैसला जरूरी है।हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी दबाव में जल्दबाजी में फैसला नहीं देगा। जज ने कहा कि सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा।
CBFC की सर्टिफिकेशन पर सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने Central Board of Film Certification (CBFC) द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए। बेंच ने हैरानी जताई कि फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट देने के बजाय ‘U/A’ सर्टिफिकेट दिया गया।CBFC की ओर से दलील दी गई कि फिल्मों के शीर्षक में राज्यों या शहरों के नाम का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। इसके समर्थन में ‘गो गोवा गॉन’, ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ और ‘दिल्ली बेली’ जैसी फिल्मों के उदाहरण दिए गए।
निर्माताओं का पक्ष
फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एस. श्रीकुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म महिला सर्वाइवर्स के अनुभवों पर आधारित है और यह आरोप कि फिल्म केरल को बदनाम करती है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्टिफिकेशन रद्द करने की मांग का कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है।
फिलहाल कोर्ट ने यह दर्ज किया है कि फैसला आने तक निर्माता फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। अब सबकी नजर गुरुवार को आने वाले फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि फिल्म निर्धारित तारीख पर सिनेमाघरों में आएगी या नहीं।







