Rajasthan High Court: कार विज्ञापन विवाद में शाहरुख-दीपिका को मिली बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक

Juli Gupta
2 Min Read

Rajasthan High Court:

मुंबई,एजेंसियां। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक कार विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप में दायर FIR पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी। मामला भरतपुर में दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों सितारों के साथ-साथ हुंडई कंपनी के छह अधिकारियों के नाम भी शामिल थे। शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने खराब कार खरीदी और सुपरस्टार के विज्ञापन ने उनके निर्णय में भूमिका निभाई।

शाहरुख और दीपिका

शाहरुख और दीपिका ने तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया। उनके वकीलों ने कहा कि दोनों का सीधे शिकायत से कोई संबंध नहीं है और उनका काम केवल ब्रांड प्रमोशन तक सीमित था। शाहरुख के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रचार का मतलब निर्माण या गुणवत्ता की जिम्मेदारी नहीं है। दीपिका के वकील माधव मित्रा ने भी यही बात दोहराई। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने गाड़ी का इस्तेमाल लगभग तीन साल तक किया और 67,000 किलोमीटर से अधिक चला दी। ऐसे में समस्या होने पर उन्हें उपभोक्ता अदालत का सहारा लेना चाहिए था।

जोधपुर में मामले की सुनवाई

जोधपुर में मामले की सुनवाई कर रहे जज सुदेश बंसल ने FIR में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं होने की वजह से अपराधियों पर कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने FIR पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की।शाहरुख खान 1998 से हुंडई का चेहरा हैं, जबकि दीपिका पादुकोण दिसंबर 2023 में कंपनी से जुड़ीं। दोनों पिछले साल हुंडई के एक एड में भी साथ दिखाई दिए थे। इस आदेश से दोनों सितारों को कानूनी राहत मिली है और मामला अब न्यायालय में आगे बढ़ेगा।

इसे भी पढ़े

सरकारी नौकरीः बिना परीक्षा ही DRDO कर रहा नियुक्ति, जल्द करें अप्लाई

Share This Article
कोई टिप्पणी नहीं