Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं, 16 फरवरी को अगली सुनवाई

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Cheque Bounce Case

नई दिल्ली, एजेंसियां। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 फरवरी तय की है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राजपाल यादव द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि चुकाने के आश्वासन पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और कई बार वादे किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की, “हमें आपके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है।” अदालत ने यह भी कहा कि राजपाल यादव को दो दर्जन से अधिक अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया।

क्या है बचाव पक्ष की दलील?

राजपाल यादव के वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि अभिनेता अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही आश्वासन दिया गया कि बकाया राशि जमा करने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सदस्यों से आर्थिक सहायता मिली है।

विरोध में क्या कहा गया?

मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष पिछली सुनवाई में किसी भ्रम या गलत जानकारी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय भी वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी ओर से पेश हुए थे। फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

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