KRK Oshiwara firing case: ओशिवारा फायरिंग केस में KRK को झटका, मुंबई कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

Anjali Kumari
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KRK Oshiwara firing case

मुंबई, एजेंसियां। मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग के मामले में अभिनेता और फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ KRK को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 18 जनवरी को मुंबई के ओशिवारा क्षेत्र की एक रिहायशी इमारत में हुई थी, जहां अचानक दो राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई।

लाइसेंसी हथियार से चली गोलियां

पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग कमाल राशिद खान के लाइसेंसी हथियार से की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गवाहों के बयान दर्ज किए। शुरुआती जांच के आधार पर KRK को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में कबूल किया जुर्म

मुंबई पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान कमाल राशिद खान ने स्वीकार किया कि फायरिंग उनके लाइसेंसी हथियार से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया।

कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत?

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिहायशी इलाके में फायरिंग एक गंभीर अपराध है और इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।

आगे क्या?

अब कमाल राशिद खान को दो हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इस दौरान पुलिस आगे की जांच करेगी और हथियार से जुड़ी तकनीकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में ही KRK को किसी तरह की राहत मिलने की संभावना बन सकती है।

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