Jolly LLB 3: अक्षय कुमार की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत

Abhishek Singh
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Jolly LLB 3:

लखनऊ,एजेंसियां। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। बुधवार को अदालत ने फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ के खिलाफ न्यायपालिका और कानूनी पेशे को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ट्रेलर, टीज़र या गाने में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।

फिल्म के रिलीज पर

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फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका में तर्क दिया गया था कि फिल्म न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वास्तविक वकीलों के पेशे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याचिका खारिज होने के बाद फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पुणे में भी इसी फिल्म को लेकर एक और मामला दर्ज है। वकील वाजिद खान बिडकर ने दावा किया कि फिल्म न्यायपालिका का अपमान करती है और एक दृश्य में न्यायाधीशों को ‘मामू’ कहा गया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 28 सितंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

‘जॉली एलएलबी’ की पहली फिल्म

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‘जॉली एलएलबी’ की पहली फिल्म 2013 में और दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ। तीसरे संस्करण में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। स्टार स्टूडियो 18 द्वारा निर्मित और सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की रिलीज को लेकर पहले ही दर्शकों में उत्साह है।

अदालत की याचिका खारिज होने के बाद अब फिल्म की रिलीज में कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं और 19 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है।

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