रांची। अगर झारखंड के डीएसपी या उससे ऊपर के पुलिस अफसर आपको किसी भी तरह से परेशान करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके से शिकायत दर्ज करानी होगी।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायतः
झारखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने आम लोगों को यह जानकारी दी है कि वे डीएसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप दुष्कर्म या दुराचार, गलत आचरण या जबरन रोकने या परेशान करने के मामले में शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत के लिए जरूरी है प्रमाणः
अगर आप किसी पुलिस अफसर के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। बिना प्रमाण के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा, गुमनाम पत्र के जरिए की गई शिकायतों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब शिकायत दर्ज होगी, तो पहले उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो दोनों पक्षों को बुलाकर उनका बयान सुना जाएगा। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कार्यालय रांची के हिनू में स्थित है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पी आर के नायडू हैं। अगर आपको किसी पुलिस अधिकारी से शिकायत है, तो आप यहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें