Rape case Bulandshahr justice: बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में 9 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय

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Rape case Bulandshahr justice

बुलंदशहर, एजेंसियां। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे-91 पर वर्ष 2016 में हुए दिल दहला देने वाले सामूहिक दुष्कर्म और लूटकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओपी वर्मा की अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 1.81 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसकी आधी राशि पीड़ित मां-बेटी को दी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा।

क्या है मामला?

यह फैसला घटना के करीब 9 साल 4 महीने बाद आया है। 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी एक परिवार कार से शाहजहांपुर जा रहा था, तभी बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया था। सजा के बाद पीड़िता ने कहा कि उस रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने न्याय मिलने पर संतोष जताते हुए उम्मीद की कि यह फैसला भविष्य में ऐसे अपराधों पर कड़ा संदेश देगा।

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