नयी दिल्ली, एजेंसियां : उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान को मामले में 18 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने को कहा।
बता दें कि ईडी की नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है।
इसके साथ ही ईडी ने सेशन कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की थी।
वहीं हाईकोर्ट भी अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार जारी किये गए समन की खान द्वारा अवहेलना किए जाने को गलत बताते हुए 11 मार्च को खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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