मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस सावधानी बरते, ऐसी बातें हॉस्टल में लड़के छुपकर पढ़ते
चेन्नई, एजेंसियां। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रेप केस में शनिवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की वेकेशन बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा कि, पुलिस की FIR में लिखा है कि पीड़ित ने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे अपराध हो सके। इसके अलावा अन्य जो बातें लिखी हैं कि उसमें पीड़ित के सम्मान के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है।
पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है।
पीड़ित एक छात्रा है और उसकी उम्र केवल 19 साल है। क्या FIR दर्ज करने में पीड़ित की सहायता करना SHO का कर्तव्य नहीं है। FIR में ऐसी बातें लिखी हैं जैसी लड़के हॉस्टल में छुपकर पढ़ते हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या महिला अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती। या वह अकेले कहीं जा नहीं सकती। एक महिला को सामाजिक कलंक से ऊपर उठना चाहिए।
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