सिंगापुर, एजेंसियां : सिंगापुर की एक अदालत में एक भारतीय नागरिक के खिलाफ पिछले साल 5,000 से अधिक कछुए सूटकेस में पैक करके भारत भेजने को लेकर बुधवार को आरोप पत्र दायर किया गया है।
चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, रफीक सैयद हारिजा अली हुसैन (40) पर 5,160 कछुए सात नवंबर 2023 को यहां चांगी हवाई अड्डे से तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भेजने को लेकर वन्यजीव अधिनियम और पशु एवं पक्षी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सिंगापुर के वन्यजीव अधिनियम के तहत ‘टेरापिन्स’ यानि जलीय कछुओं को वन्यजीव माना जाता है। सिंगापुर के नेशनल पार्क बोर्ड के अनुसार, लाल कान वाले ये कछुए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं।
आरोप पत्र के अनुसार, कछुओं को कथित तौर पर हुसैन के दो निजी बैग में पैक किया गया था।
सिंगापुर के स्थायी निवासी हुसैन ने कथित तौर पर कछुओं को अपने बैग में पैक किया, जो हवादार नहीं होने के चलते उन्हें अनावश्यक पीड़ा का सामना करना पड़ा।
लिखित मंजूरी के बिना वन्यजीवों का निर्यात करने पर हुसैन को एक साल तक की जेल, 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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