श्रीनगर, एजेंसियां : जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को बांदीपुर जिले के गुरेज में पर्यटकों या किसी भी आगंतुक द्वारा रात में ठहरने के लिए अस्थायी टेंट लगाने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि कोई भी पर्यटक गुरेज में टेंट नहीं लगा सकेगा।
इस आदेश में यह कहा गया है कि सोमवार यानी 15-07-2024 से पर्यटकों/आगंतुकों द्वारा निजी उपयोग के लिए अस्थायी टेंट लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा पर्यटकों को किराए पर दिए गए टेंट इस शर्त के अधीन जारी रहेंगे कि वे इलाके को साफ-सुथरा रखेंगे और कचरे के संग्रह के लिए ग्रामीण स्वच्छता विभाग को स्वच्छता शुल्क का भुगतान करेंगे।
गौरतलब है कि आदेश संख्या : SDM/G/2024/245-49 के तहत पर्यटकों द्वारा रात्रि विश्राम के लिए अस्थायी टेंट लगाने की अनुमति दी गई थी, साथ ही ये शर्त भी रखी गई थी कि पर्यटक जगह पर गंदगी नही फैलाएंगे और इलाके को साफ-सुथरा रखेंगे।
हालांकि, यह देखा गया है कि रात भर टेंट लगाने वाले पर्यटक कैंपिंग साइट पर कूड़ा-कचरा छोड़ जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा भी है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम गुरेज ने पर्यावरण के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए इस आदेश को लागू किया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
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