Patna High Court:
पटना, एजेंसियां। पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का एआई-जनरेटेड वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अविलंब हटा दे।
कोर्ट ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई
कोर्ट ने इस वीडियो पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के सम्मान के खिलाफ है। यह वीडियो कांग्रेस द्वारा पोस्ट किया गया था और इससे राजनीतिक विवाद भी भड़का। भाजपा ने विपक्षी दल पर पीएम मोदी की दिवंगत मां का अनादर करने का आरोप लगाया।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीडियो में कहीं भी हीराबेन मोदी का अनादर नहीं किया गया और उनका उद्देश्य केवल तकनीकी प्रयोग का था। उच्च न्यायालय ने इस विवादित वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश देते हुए साफ किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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