Pappu Yadav fraud charges: सांसद पप्पू यादव को धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने दिया कुर्की जब्ती का आदेश

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Pappu Yadav fraud charges

पटना, एजेंसियां। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पटना की विशेष अदालत के आदेश के बाद की गई। अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव समेत तीन लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश भी जारी किया है।पुलिस इसी सिलसिले में पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए ले गई।

क्या है मामला?

यह मामला 1995 का बताया जा रहा है। पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि उनके मकान को धोखे से किराए पर लिया गया।आरोप है कि मकान किराए पर लेते समय यह नहीं बताया गया कि उस जगह का इस्तेमाल सांसद के कार्यालय के रूप में किया जाएगा। बाद में इस बात की जानकारी सामने आने पर मामला दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं होने के कारण यह मामला लंबित रहा और अब अदालत ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

गिरफ्तारी पर पप्पू यादव का बयान

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद वे पटना पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस ने वारंट दिखाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।

कौन हैं पप्पू यादव?

पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन है। वह वर्तमान में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। बिहार की राजनीति में उनकी पहचान एक प्रभावशाली और विवादों में रहने वाले नेता के रूप में रही है।

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