सिक लीव से लकर पेंशन की सुविधा दी
ब्रुसेल्स, एजेंसियां। दुनिया में पहली बार बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को मैटर्निटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक लीव समेत कई अधिकार देने का कानून बनाया गया है।
यह कानून 1 दिसंबर से लागू हो गया है। इसके तहत सेक्स वर्कर्स को सेक्स से इनकार करने, छुट्टी लेने पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है।
दरअसल, बेल्जियम में साल 2022 में सेक्स वर्क को अपराधमुक्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही देश में सेक्स वर्करों के लिए सुरक्षा, रोजगार, हेल्थ समेत कई अधिकार देने की मांग होने लगी थी।
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