Fourth grade appointments:
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में फोर्थ ग्रेड की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आगे की कार्रवाई करने जा रहा है।
यह है मामलाः
पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। जानकारी के अनुसार 11 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति संबंधी विवाद पर लंबी चर्चा हुई। उसमें विचार-विमर्श के बाद चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नयी नियमावली बनने तक पूरे राज्य में नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में अन्यान्य में लिए गए फैसले से अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत करा दिया गया है।
अब तक बिहार की नियमावली पर हो रही थी नियुक्तिः
जानकारी के अनुसार झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से यहां बिहार की नियुक्ति नियमावली पर चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति की जा रही थी। बिहार की नियुक्ति नियमावली 1975 की बनी हुई है, जिसमें 1980 में आंशिक संशोधन किया गया था। उसी संशोधित नियुक्ति नियमावली के आधार पर झारखंड में भी नियुक्ति की जा रही थी।
पलामू में भी चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया उसी नियमावली के तहत जारी थी। नियमावली में मैट्रिक परीक्षा में अभ्यर्थी को आए अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाने का प्रावधान था। लेकिन, कैबिनेट की बैठक में बिहार की नियुक्ति नियमावली को झारखंड के अनुरूप नहीं मानते हुए नये सिरे से नियुक्ति नियमावली बनाने का फैसला किया गया और नियमावली बनने तक नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगाने का सरकार ने आदेश दिया है।
झारखंड के अनुरूप होगी नई नियमावलीः
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए गए निर्देश में अन्य राज्यों की चतुर्थ वर्गीय पदों पर होनेवाली नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी लेने और उसके बाद झारखंड के अनुरूप नियुक्ति नियमावली बनाने का आदेश दिया गया है। नयी नियुक्ति नियमावली में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट की जगह लिखित और शारीरिक परीक्षा के प्रावधान किए जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब नयी नियुक्ति नियमावली का क्या स्वरूप होगा, यह बनने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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