रांची। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा.एसएन पाठक की पीठ में चौकीदार नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार को छह दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया कि गृह सचिव ने हाई कोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी थी कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बता दें कि राज्य में 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है
लेकिन गृह सचिव द्वारा हाई कोर्ट में दी गई तीन महीने की समयसीमा बीतने के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई।
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