रांची। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में निर्दोष करार दिये गये शैलेंद्र कुमार को बरी किये जाने के फैसले को बरकरार रखा है।
JMFC (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) की कोर्ट ने दीपक कुमार पोद्दार द्वारा दर्ज केस की सुनवाई करते हुए शैलेंद्र कुमार को निर्दोष करार दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए दीपक कुमार पोद्दार ने प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में अपील दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
दरअसल दीपक पोद्दार ने यह आरोप लगाया था कि कोरोना काल में उन्होंने शैलेंद्र को 7 लाख रुपये दिये थे।
शैलेंद्र ने बाद में 7 लाख के एवज में दीपक पोद्दार को चेक दिये, जो बाउंस कर गये। लेकिन दीपक पोद्दार कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाये कि शैलेंद्र द्वारा दिये गये चेक के बदले उन्हें नगद में भुगतान नहीं हुआ। शैलेन्द्र कुमार की ओर से अधिवक्ता कुशल अग्रवाल ने बहस की।
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