Liquor shops : शराब दुकानों की संख्या व स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट दें सभी डीसी

0
21

Liquor shops :

रांची। राज्य सरकार ने उपायुक्तों को शराब की दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित कर 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। दुकानों की संख्या और स्थान से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार नीलामी शुरू करने की तिथि की घोषणा करेगी। इसका उद्देश्य एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू करना है।

राज्य के उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी डीसी को पत्र भेज कर मिनिमम गारंटी रेविन्यू (MGR) के आलोक में दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

दुकानों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित MGR के अनुरूप होः

इसमें कहा गया है कि दुकानों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित MGR के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के इस निर्देश के आलोक में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ या कम हो सकती है। राज्य में उत्पाद नीति 2022 के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 1453 दुकानें खोली गयी थीं।

नई उत्पाद नीति के तहत 1 सितंबर से खुदरा बिक्रीः

सरकार ने एक सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक के लिए उत्पाद नीति 2025 से MGR को रूप में 2402.00 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया है। जिले के उपायुक्तों को सहायक उत्पाद आयुक्त, उत्पाद अधीक्षक के सहयोग से दुकानों की संख्या और स्थान निर्धारित करना है। उत्पाद नीति में निहित प्रावधानों के अलोक में 100 प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती की जिम्मेवारी भी संबधित जिले के उपायुक्त, सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक की होगी। दुकानों की बंदोबस्ती नीलामी प्रक्रिया के तहत की जायेगी।

दुकानों की बंदोबस्ती डीसी के स्तर पर होगीः

जिलों से दुकानों की संख्या और स्थान से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा के बाद राज्य सरकार दुकानों के नीलामी की तिथि पर फैसला करेगी। विभाग द्वारा किये गये फैसले के आलोक में जिलों में खुदरा दुकानों की नीलामी शुरू होगी। उत्पाद नीति 2025 में शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती उपायुक्त के स्तर पर करने का प्रावधान है।

इसे भी पढ़ें

Liquor shops: झारखंड में 1360 शराब दुकानों का ऑडिट पूरा, 415 में बिकने लगी शराब 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here