Alamgir Alam:
रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में वह पिछले 14 महीनों से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है।
26 जून को बहस हुई थी पूरीः
दरअसल, ईडी और बचाव पक्ष की ओर से 26 जून को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। रांची PMLA कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
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