नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड की खरीदारी से जुड़े सभी डिटेल्स 12 मार्च तक हर हाल में जमा करने को कहा है। कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी गई थी। इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है।
सीजेआई ने एसबीआई से ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया। मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है।
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