नई दिल्ली,एजेंसियां: दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख मुचलके पर जमानत मिली थी।
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा था। जिसके बाद ईडी ने जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के अहम पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच प्रभावित होगी, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।
इस दौरान जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
दरअसल, केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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