नई दिल्ली, एजेंसियां। विदेश मंत्रालय ने यौन शोषण के मामलों में फंसे कर्नाटक के सांसद प्रज्जवल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किये जाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस के जरिये पूछा गया है कि उनका पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाये।
जवाब के लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा तथा उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने 21 मई को रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द किये जाने के बारे में मंत्रालय को पत्र लिखा था।
इसके बाद पासपोर्ट कानून 1967 के तहत कार्रवाई शुरू की गयी।
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