नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की पैरोल दी है। ताहिर AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है। उसे दिन में 12 घंटे प्रचार की अनुमति होगी, इसके बाद जेल लौटना होगा।
हर दिन पुलिस खर्च के ₹2 लाख देने होंगे:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन ₹2.47 लाख देने होंगे। यानी 6 दिन में 14.82 लाख रुपए।
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